मिठाई की दुकानों पर अब दिखानी होगी ‘यूज बाई डेट’, 15 अक्टूबर से नियम लागू

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गाजीपुर। मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हित में जिले में नया नियम लागू किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर 15 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा रमेंश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई मिठाई प्रतिष्ठानों पर उपभोक्ताओं को मिठाई के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं दी जा रही थी। मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक दिन से 30 दिन तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि पैक्ड मिठाइयों पर पहले से एक्सपायरी/यूज बाई डेट अंकित करना अनिवार्य है। अब खुले में बिक्री और भंडारित मिठाइयों के संबंध में भी यूज बाई डेट प्रदर्शित करनी होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।